सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका को राज्य के बाहर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से चुनौती देने वाली याचिका को स्थानांतरित करने की मांग की थी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद, अधिकारी ने अपनी याचिका वापस ले ली. यह भी पढ़ें: रोहन गावस्कर ने कहा टीम में जगह बनाने के लिए राहुल को करना होगा बेहतरीन प्रदर्शन
यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से अधिकारी की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक चुनावी याचिका से संबंधित है, अधिकारी ने बाद में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर बनर्जी की याचिका को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित थी.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवार अधिकारी को नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि याचिका के लंबित रहने के दौरान चुनाव के संबंध में रिकॉर्ड और कागजात संरक्षित किए जाएं, पिछले साल नवंबर में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर चुनाव याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी थी कि अधिकारी द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी और वर्तमान में लंबित है.
भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से बनर्जी को लगभग 2,000 मतों के अंतर से हराया था, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, अधिकारी ने नंदीग्राम में 1,956 मतों के अंतर से जीत हासिल की.