नई दिल्ली: शिष्या से रेप केस मामले में फंसे तांत्रिक बाबा दाती महाराज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की हाई कोर्ट ने (HC) ने बुधवार को इस मामले में पीड़ित लड़की द्वारा कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को क्राईम ब्रांच से ट्रांसफर करके केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौपने का आदेश दिया है. पीड़ित लड़की के साथ योन शोषण मामले में दाती महाराज की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद कोर्ट नाराजगी जाहिर करने के बाद इस केस को दिल्ली क्राईम ब्रांच से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.
बता दें कि दाती महाराज के खिलाफ सोमवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. दाती मदन महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत केस दर्ज किया गया था. लेकिन इस पूरे मामले को क्राईम ब्रांच जांच कर रही थी. लेकिन दाती महाराज की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह भी पढ़े: भूकंप, सुनामी से तबाह इंडोनेशिया: मदद न मिलने पर भीख मांगने को मजबूर हैं पीड़ित
Rape case registered against self-styled godman Daati Maharaj: Delhi High Court transfers the case from crime branch to Central Bureau of Investigation (CBI). (File pic) pic.twitter.com/pE5YDsi6iF
— ANI (@ANI) October 3, 2018
क्या है पूरा मामला
पीड़ित लड़की राजस्थान की रहने वाली है. वह दाती महाराज के आश्रम में पढ़ाई करने के बाद उसका उनके पास शिष्या के रूप उनके पास आना जाना रहता था. इसी का फायदा उठाकर उन्होंने और उनके अन्य सहयोगियों ने मार्च 2016 में उसके साथ रेप किया. उस समय लड़की ने महाराज के खिलाफ रेप का मामले दर्ज ना करवाकर इसी साल सात जून महीने में दाती महाराजा और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली के फतेपुर बेरी थाने में रेप का मामला दर्ज करवाई . जिसके बाद इस केस को पहले दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी. लेकिन बाद में इस मामले को दिल्ली क्राईम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया. लेकिन इस केस में दिल्ली क्राईम ब्रांच दाती महाराज के खिलाफ इतने महीने बाद भी किसी तरह का सबूत जुटा नहीं पाई. जिसके बाद अब इस मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी.