एयरसेल-मैक्सिस केस: पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक
याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी, जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी.
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी का डर सता रहा है. ताजा मामले में बुधवार सुबह चिदंबरम ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. बता दें कि इस मामले में चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल ने अग्रिम जमानत के लिए बहस की. वही इस मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, जिसके बाद अब 5 जून को ईडी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पी. चिदंबरम को राहत देते हुए पांच जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. ऐसे में तब तक ईडी चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनेवाला है.
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत 10 जुलाई तक बढ़ा चुका है. प्रवर्तन निदेशालय पहले सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुका है. ईडी ने मामले में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है.
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे थे. सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता व बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को मामले में मैटेरियल सबूत पेश करने को कहा था.
बताना चाहते है कि स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी, जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी. आरोप है कि नियमों के मुताबिक तत्कालीन वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे.