मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018: रात 10 से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक विभिन्न माध्यमों से किए जाने वाले चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी.
भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक विभिन्न माध्यमों से किए जाने वाले चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी. आधिकारिक तौर पर शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक डोर टू डोर कैंपेन, एसएमएस, वॉट्सएप, कॉल्स, लाउडस्पीकर या अन्य किसी माध्यम से राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा.
निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसका पालन करने के लिए कहा गया है. यह भी पढ़े- मध्य प्रदेश: आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 42,000 हथियार जमा और 111 जब्त
बता दें की मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर एक साथ 28 नवंबर को मतदान होगा. मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगा. यहां 230 विधानसभा सीट हैं, जिनके नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है, जबकि 14 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.
मौजूदा वक्त में यहां बीजेपी सत्ता में है और शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुख्यमंत्री हैं. यहां पिछला चुनाव नवंबर 2013 में हुआ था और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 जनवरी 2019 को खत्म हो रहा है. सीटों की बात करें, तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय बीजेपी के खाते में 166 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 57 सीटें हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 14, 2018 01:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

