देश की खबरें | इंदौर के पर्यटन स्थल में युवक-युवती को लेकर हंगामा, 'लव जिहाद' के खिलाफ नारेबाजी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रेम की आड़ में कथित रूप से धर्मांतरण के लिए एक युवक द्वारा युवती को बहलाने-फुसलाने के संदेह में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को यहां एक पर्यटन स्थल में हंगामा मचाया और नारेबाजी की। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला।

इंदौर (मप्र), 10 मार्च प्रेम की आड़ में कथित रूप से धर्मांतरण के लिए एक युवक द्वारा युवती को बहलाने-फुसलाने के संदेह में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को यहां एक पर्यटन स्थल में हंगामा मचाया और नारेबाजी की। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला।

यह घटनाक्रम राज्य में जबरन या छल-कपट से धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून के वजूद में आने के दो दिन बाद सामने आया है।

शहर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) बीपीएस परिहार ने बताया, ‘‘इस घटनाक्रम से जुड़े युवक-युवती लालबाग परिसर में मौजूद थे जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है।’’

उन्होंने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मांग की कि युवक-युवती की पहचान की पुष्टि की जाए। इस बीच, युवक लालबाग परिसर से गायब हो गया।

परिहार ने बताया, ‘‘बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लालबाग परिसर के एक अधिकारी पर युवक को वहां से भगाने का आरोप लगाया है।’’

सीएसपी के मुताबिक, पुलिस ने मामले से जुड़ी युवती से बात की, तो उसने कहा कि वह संबंधित युवक को जानती तक नहीं है और वह लालबाग परिसर में उससे दूर बैठी हुई थी।

उन्होंने बताया कि लालबाग परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है।

इस बीच, घटना के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें बजरंग दल कार्यकर्ता लालबाग परिसर में पुलिस कर्मियों से बहस के दौरान संबंधित युवक को गिरफ्तार किए जाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। ये कार्यकर्ता ‘‘लव जिहाद मुर्दाबाद’’ का नारा भी लगाते सुनाई पड़ रहे हैं।

बजरंग दल की जिला इकाई के संयोजक पप्पू कोचले ने युवक-युवती के मामले में लालबाग परिसर में संगठन के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की पुष्टि की है।

गौरतलब है कि सोमवार (आठ मार्च) को विधानसभा से पारित ‘‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’’ में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण पर अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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