देश की खबरें | शीर्ष अदालत ने ‘आप’ नेता की याचिका खारिज करते समय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को खारिज किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की राजिंदर नगर विधानसभा सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दुर्गेश पाठक की याचिका को ठुकराते समय उच्च न्यायालय की ओर से की गई टिप्पणियों को सोमवार को खारिज कर दिया।

नयी दिल्ली, 24 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की राजिंदर नगर विधानसभा सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दुर्गेश पाठक की याचिका को ठुकराते समय उच्च न्यायालय की ओर से की गई टिप्पणियों को सोमवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि पाठक ने 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

पाठक ने अपनी याचिका में राजिंदर नगर विधानसभा सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज करने का अनुरोध किया था।

राजन तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने पाठक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजिंदर नगर विधानसभा उपचुनाव में उनकी जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, तिवारी के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि यह चुनाव याचिका अब निरर्थक है और इसे वापस लेने का अनुरोध किया।

पीठ ने उच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया, जो पाठक की याचिका को नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के तहत ठुकराते समय की गई थीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां भविष्य में पाठक के चुनाव लड़ने में बाधा साबित नहीं होंगी।

उच्च न्यायालय ने तिवारी की ओर से दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की पाठक की अर्जी यह कहते हुए ठुकरा दी थी कि उस स्तर पर ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है।

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