देश की खबरें | धीरज वधावन की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय सहमत
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तक धीरज वधावन को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
नयी दिल्ली, सात मार्च उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तक धीरज वधावन को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने वधावन को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा।
उच्च न्यायालय ने नौ सितंबर, 2024 को उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत देते हुए कहा था कि वधावन एक “बीमार व्यक्ति” के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं।
उच्चतम न्यायालय में दलीलों के दौरान सीबीआई का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि वधावन को कोई गंभीर चिकित्सा समस्या नहीं थी और मामले में भारी मात्रा में धनराशि का गबन किया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि वधावन एक धनवान व्यक्ति हैं तथा वह अधिकतर समय अस्पताल में बिताते हैं।
वधावन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलीलों का विरोध किया और उनकी चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला दिया।
पीठ ने वधावन को नोटिस जारी किया और सुनवाई 28 अप्रैल के सप्ताह में तय की। वधावन बंधुओं - कपिल और धीरज - को इस मामले में जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी ने अक्टूबर 2022 में आरोपपत्र दायर किया जिसके बाद अदालत ने इसका संज्ञान लिया।
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