नयी दिल्ली, 30 अगस्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आईपीओ से प्राप्त राशि के कथित दुरुपयोग के लिए यशोवर्धन बिड़ला और अन्य को प्रतिभूति बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।
सेबी ने अक्टूबर 2020 में, बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा लिमिटेड, यशोवर्धन बिड़ला और आठ अन्य को आईपीओ से मिली आय के दुरुपयोग को लेकर दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।
बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा लिमिटेड (बीपीएमएल) ने जून 2011 में अपना 65 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पेश किया था।
नियामक ने अपने आदेश में कहा था कि कंपनी ने आईपीओ के उद्देश्यों के संबंध में दसतावेज में गलत बयान दिया।
सेबी के आदेश के बाद यशोवर्धन बिड़ला और अन्य लोगों ने सैट का रुख किया। ये लोग बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा के प्रॉस्पेक्टस के हस्ताक्षरकर्ता थे।
सैट ने 26 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ताओं ने आईपीओ दसतावेज में कोई गलत विवरण नहीं दिया था।
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