देश की खबरें | कैदियों को टीका लगवाने के लिए अदालत में जनहित याचिका
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जमानत या पैरोल पर बाहर आए सभी कैदियों को समर्पण करने से पहले उन्हें कोविड-19 का टीका देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए।
नयी दिल्ली, 11 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जमानत या पैरोल पर बाहर आए सभी कैदियों को समर्पण करने से पहले उन्हें कोविड-19 का टीका देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए।
चार वकीलों द्वारा दायर याचिका, मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ के सामने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
याचिकाकर्ता वकील- अभिलाषा सहरावत, प्रभाष, कार्तिक मल्होत्रा और मानव नरूला ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए ताकि जमानत पर बाहर आए सभी कैदियों को कोविड-19 का टीका देने की व्यवस्था की जा सके।
याचिका के अनुसार, 14 जनवरी तक दिल्ली की तीन जेलों में 16,396 कैदी थे जबकि इन जेलों की कुल क्षमता 10,026 कैदियों की है।
याचिका में कहा गया है कि जेलों में सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।
याचिका में कहा गया है कि आने वाले दिनों में और अधिक कैदी समर्पण करेंगे जिसके कारण उन्हें 14 दिन तक पृथक-वास में रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी इसलिए जमानत या पैरोल पर रिहा हुए कैदियों को टीका लगाना जरूरी है।
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