जरुरी जानकारी | विलय, अधिग्रहण सौदों को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी से संबंधित प्रावधान अधिसूचित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून के तहत सौदा मूल्य सीमा से संबंधित प्रावधान सोमवार को अधिसूचित कर दिए। इसमें कंपनियों को एक निश्चित सीमा से अधिक राशि के विलय एवं अधिग्रहण सौदों पर प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

नयी दिल्ली, नौ सितंबर सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून के तहत सौदा मूल्य सीमा से संबंधित प्रावधान सोमवार को अधिसूचित कर दिए। इसमें कंपनियों को एक निश्चित सीमा से अधिक राशि के विलय एवं अधिग्रहण सौदों पर प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सौदे की मूल्य सीमा से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित किया है। इसके मुताबिक, लक्षित कंपनी का भारत में पर्याप्त कारोबारी परिचालन होने की स्थिति में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी लेनी जरूरी होगी।

सरकार के इस कदम से निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई को डिजिटल क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण पर कड़ी नज़र रखने में मदद मिलेगी।

नए मानदंडों के मुताबिक, अगर विलय एवं अधिग्रहण सौदे का मूल्य 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है और लक्षित कंपनी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन है, तो फिर उस लेनदेन को सीसीआई की मंजूरी अनिवार्य रूप से लेनी होगी।

जेएसए में साझेदार (प्रतिस्पर्धा कानून) वैभव चौकसे ने कहा कि कई अधिसूचित प्रावधानों में अतिरिक्त सौदा मूल्य मानदंड की शुरुआत सबसे अहम है। इसके जरिये यह आकलन किया जा सकता है कि विलय एवं अधिग्रहण सौदे को प्रतिस्पर्धा आयोग से अनिवार्य अनुमोदन की जरूरत है या नहीं।

चौकसे ने कहा कि सरकार का यह निर्णय डिजिटल और अन्य क्षेत्रों के भीतर कई सौदों की समीक्षा करने में प्रतिस्पर्धा आयोग की असमर्थता की उपज है। असल में ये क्षेत्र क्षेत्राधिकार सीमा/लक्ष्य छूट से नीचे आने वाली संपत्ति या कारोबार मूल्यों के कारण रिपोर्टिंग बाध्यताओं के अधीन नहीं थे।

प्रतिस्पर्धा आयोग देश में निष्पक्ष कारोबारी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

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