देश की खबरें | राष्ट्रपति चुनाव: निर्वाचक बैंगनी रंग की स्याही वाली विशेष कलम का इस्तेमाल करेंगे
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नयी दिल्ली, 16 जून मतदान की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं को अपने मत पत्रों पर निशान लगाने के लिए एक खास तरह की कलम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव, जो 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी (आरओ) हैं, और राज्यों में सहायक निर्वाचन अधिकारियों (एआरओ) को एक निर्देश में कहा है, ‘‘आगामी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की गोपनीयता बरकरार रखने और मतगणना के समय मतदाता की पहचान जाहिर होने की संभावना को दूर रखने के लिए प्रत्येक निर्वाचक को मत पत्र पर वरीयता क्रम अंकित करने लिए एक खास तरह की कलम दी जानी चाहिए।’’
चुनाव आयोग, आरओ और एआरओ को जरूरी संख्या में बैंगनी स्याही वाली कलम मुहैया करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वरीयता इसी कलम से सिर्फ बैंगनी स्याही से अंकित की जाए।
आयोग ने अधिकारियों को 15 जून को भेजे अपने पत्र में कहा, ‘‘किसी अन्य कलम से मत पत्र पर लगाया गया निशान, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 31(1)(डी) के तहत खारिज किये जाने योग्य होगा। ’’
राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचकों को एक जैसी कलम उपलब्ध कराई जाएगी।
मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा। मतगणना 21 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में होगी।
राजनीतिक दल राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने सांसदों या विधायकों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते है।।
राष्ट्रपति चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट के जरिये होता है। इस प्रणाली में निर्वाचक को उम्मीदवारों के नामों के आगे वरीयता अंकित करनी होती है।
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