विदेश की खबरें | पाक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में बुशरा बीबी को 12 सितंबर तक अग्रिम जमानत दे दी
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इस्लामाबाद, 29 अगस्त पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के कई मामलों में मंगलवार को 12 सितंबर तक अग्रिम जमानत दे दी।
बुशरा बीबी (49) अपने वकील लतीफ़ खोसा और इंतिज़ार हुसैन पंजुथा के साथ इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में पेश हुईं।
‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, अदालत ने 500,000 रुपये के मुचलके पर उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
बुशरा बीबी का नाम भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल है, जिनमें तोशाखाना और अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले भी शामिल हैं।
बुशरा बीबी को अग्रिम जमानत तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खान की तीन साल की जेल की सजा निलंबित करने के कुछ घंटे बाद मिली।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को इस महीने की शुरुआत में तोशाखाना मामले में गिरफ्तार किया गया था और एक जिला अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। वह फिलहाल पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद हैं।
खान को कथित गोपनीय दस्तावेज (साइफर) लीक से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत के समक्ष बुधवार को पेश होना है।
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