देश की खबरें | एनईईटी परिणाम : एनटीए ने अपनी याचिका पर न्यायालय से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अपनी उस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया जिसमें उसने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह एनईईटी के परिणाम घोषित नहीं करे और उन दो उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करे जिनके प्रश्न पत्र और ‘ओएमआर शीट’ महाराष्ट्र के एक केंद्र पर मिल गए थे।

बंबई उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व आदेश में, स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित करने की खातिर 2018 में स्थापित एनटीए को दो छात्रों के लिए नए सिरे से परीक्षा कराने तथा 12 सितंबर को आयोजित परीक्षा के मुख्य परिणामों के साथ उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।

एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ को मामले की तात्कालिकता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के कारण परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लग गयी है।

पीठ ने विधि अधिकारी से कहा कि वह ऐसे मामलों की सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करें। जब पीठ को बताया गया कि यह मामला नया है, पीठ इसे तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए तैयार हो गई।

पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं।

विधि अधिकारी ने पीठ के समक्ष दलील दी, ‘‘एनईईटी परीक्षा के परिणाम की घोषणा को दो छात्रों के अनुरोध पर रोक दिया गया है। मैं कल सुनवाई किए जाने का अनुरोध कर रहा हूं।’’ इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे देखेंगे।"

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