देश की खबरें | मेघालय : अदालत का सभी समुदायों के लिए साझा अंतिम संस्कार स्थल के वास्ते जमीन अधिग्रहण का निर्देश
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शिलांग, आठ जुलाई मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी समुदायों के लिए साझा अंतिम संस्कार स्थल बनाने के वास्ते जमीन अधिग्रहण की दिशा में तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया है।
यह आदेश अदालत ने खासी और जैंतिया सहित विभिन्न समुदायों के लिए अंतिम संस्कार के वास्ते जगह की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने सार्वजनिक अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी को स्वीकार किया और यह भी माना कि कुछ समुदाय अंतिम संस्कार के लिए निजी जगह को दूसरों के साथ साझा करने में हिचकते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि इन समुदायों को सरकार द्वारा अधिग्रहित और साझा उपयोग के लिए नामित अंतिम संस्कार स्थल को एक साथ इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हों।
अदालत ने कहा, “गांवों के पास, या कम से कम कई गांवों के पास, सामुदायिक भूमि होती है जो सभी गांववालों की साझा होती है। इसका एक हिस्सा साझा अंतिम संस्कार के लिए जगह बनाने के वास्ते दिया जा सकता है।”
सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए, अदालत ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
इस समिति में जनजातीय परिषद, चर्चों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे।
यह समिति जमीन अधिग्रहण, अंतिम संस्कार के लिए जगह के उपयोग को लेकर विभिन्न समुदायों के बीच विवादों का समाधान और गांव की जमीन के अंतिम संस्कार के लिए संभावित उपयोग पर विचार-विमर्श करेगी।
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