देश की खबरें | गुरुग्राम : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक अदालत ने 2020 में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
गुरुग्राम, 21 दिसंबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक अदालत ने 2020 में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने बताया कि छह जून 2020 को गुरुग्राम सेक्टर 40 थाने में एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने बताया कि जांच के बाद छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र तथा मामले में साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
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