
सूरत, 29 मार्च सूरत की एक अदालत ने लूट के मामले में गिरफ्तार किये गए तीन आरोपियों को यातना देने के मामले में स्वत: सज्ञान लेते हुए चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
आरोप है कि इन पुलिस कर्मियों ने आरोपियों के गुप्तांगों में पेट्रोल और मिर्च पाउडर डालकर उन्हें यातनाएं दी और उनके साथ मारपीट की।
पंचम अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) श्रद्धा एन फल्की की अदालत ने 26 मार्च को तीनों आरोपियों के बयानों के आधार पर मामले की खुद ही जांच की और पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें तलब करने का आदेश पारित किया।
अदालत ने तीनों आरोपियों और एक चिकित्सक के बयानों पर गौर किया। उसने साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड समेत कई दस्तावेजों पर भी संज्ञान लिया।
अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा पाया गया कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर चोट पहुंचाने और डराने धमकाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध किया है।
लूट के तीन आरोपियों-सौरभ शर्मा (19), राकेश वाघ (22) और सुबोध रमानी (23) ने अदालत को बताया था कि सूरत के सचिन थाने में उनके हाथ और पैर पर बेल्ट से और पीठ पर कपड़े में लिपटे डंडे से उनकी पिटाई की गई।
अदालत में दर्ज कराई गई शिकायत में तीनों आरोपियों ने कहा कि कांस्टेबल वानर, जयपाल सिंह, नारायण सिंह और पुलिस वाहन चालक शैतान सिंह समेत पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज करायी तो वे उनपर गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 के तहत मामला दर्ज कर देंगे।
अदालती आदेश में कहा गया है कि सचिन थाने के चार पुलिसकर्मियों ने डकैती के तीनों आरोपियों के हाथ, पैर और शरीर के पिछले हिस्से पर चोट पहुंचाई तथा उनके गुप्तांगों में मिर्च पाउडर और पेट्रोल डाला।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इन चारों पुलिसकर्मियों ने डकैती के आरोपियों को धमकी दी कि वे अदालत में शिकायत न दर्ज कराये वरना उन पर गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 के तहत मामला मामला दर्ज कर दिया जाएगा।
तीनों पीड़ितों को 28 जनवरी की रात ज्ञानेश्वर सपकाल से 89,820 रुपये मूल्य का सोने का ‘पेंडेंट’ (एक प्रकार का गहना) और गले की चेन लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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