देश की खबरें | आय से अधिक संपत्ति: सीबीआई ने दिल्ली की निलंबित न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज किया

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नयी दिल्ली, 29 जुलाई केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2.99 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति कथित तौर पर अर्जित करने के लिए दिल्ली की अदालत की निलंबित न्यायाधीश रचना लखनपाल और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

तीस हजारी अदालत में वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश रहीं लखनपाल और उनके वकील पति आलोक को 2016 में एक अनुकूल आदेश देने के लिए चार लाख रुपये की रिश्वत कथित तौर पर लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उस मामले में 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

रिश्वत मामले की जांच करते हुए, सीबीआई ने 2006-16 के दौरान दंपति द्वारा अर्जित कथित अवैध संपत्ति का पता लगाने का दावा किया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि 27 जुलाई, 2006 को ‘चेक अवधि’ की शुरुआत में दंपति के पास 1.09 लाख रुपये की संपत्ति थी और रचना लखनपाल के न्यायिक सेवाओं में शामिल होने के बाद उनकी संपत्ति 28 सितंबर, 2016 को 10 वर्षों में 3.53 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान दंपति की 1.05 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि उनका खर्च 51.73 लाख रुपये था।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, दंपति ने 2.99 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो कथित तौर पर उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है और इसके लिए वे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, ‘‘सुश्री रचना तिवारी लखनपाल ने विभाग को 94.09 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी के बारे में सूचित नहीं किया है जो घर की तलाशी के दौरान बरामद की गई थी और मकान संख्या आर-546, न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली के वास्तविक मूल्य 1.60 करोड़ रुपये की राशि के बारे में जानकारी नहीं दी।’’

एजेंसी को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिससे पता चला कि लखनपाल ने नकदी का निपटान करने का कथित तौर पर प्रयास किया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि रचना लखनपाल पर संपत्ति एकत्र करने के लिए भ्रष्टाचार के नए आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि उनके पति आलोक उनके नाम पर और अपने रिश्तेदारों के संयुक्त नाम पर विभिन्न संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ‘‘सक्रिय रूप से शामिल’’ थे और वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109 के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए भी जिम्मेदार है।

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