देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाली की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत का स्वत: संज्ञान लिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते शहर में नाली की कथित तौर पर सफाई के दौरान दो लोगों की मौत होने की घटना का सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि इस मामले में जनहित याचिका दर्ज की जाए।
नयी दिल्ली, 12 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते शहर में नाली की कथित तौर पर सफाई के दौरान दो लोगों की मौत होने की घटना का सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि इस मामले में जनहित याचिका दर्ज की जाए।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 11 सितंबर की खबर के आधार पर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को इस मामले में नोटिस जारी किया और अदालत की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील राजेश्वर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया है।
पुलिस ने बताया था कि बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नौ सितंबर को एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की नाली की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी। वे नाली को साफ करने के लिए उसमें उतरे थे।
मुख्य न्यायाधीश शर्मा ने राव से कहा, “ आप खबरों को पूरा पढ़िए। मैं आपको वह सामग्री दूंगा जो आपकी मदद करेगी।’
उन्होंने कहा कि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जो कहता है कि हाथ से नाली की सफाई का काम करने के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को (कुछ सहायता) मिलनी चाहिए, साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)