जरुरी जानकारी | मृतक आश्रित योजना: केरल में नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा 25 प्रतिशत वेतन
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. केरल सरकार ने बुधवार को मृतक आश्रित योजना (डाइंग इन हार्नेस स्कीम) के तहत नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के अन्य आश्रितों की देखभाल नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया।
तिरुवनंतपुरम, 13 जुलाई केरल सरकार ने बुधवार को मृतक आश्रित योजना (डाइंग इन हार्नेस स्कीम) के तहत नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के अन्य आश्रितों की देखभाल नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया।
यह फैसला मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कहा कि इस योजना के तहत नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी मृतक के अन्य आश्रितों की सुरक्षा एवं आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर ऐसे कर्मचारी अन्य आश्रितों को सुरक्षा नहीं देते हैं तो उनके मासिक मूल वेतन में 25 प्रतिशत कटौती की जाए और यह राशि अन्य पात्र आश्रितों को दी जाए।
अगर कोई व्यक्ति मृतक आश्रित योजना के तहत नौकरी पाता है और अन्य आश्रितों को भोजन, आश्रय, उपचार और देखभाल संबंधी सुविधाएं नहीं देता है तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध नियुक्ति प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
अगर कर्मचारी के खिलाफ दर्ज शिकायत सही पाई जाती है तो उसके मूल वेतन में 25 प्रतिशत राशि कटाकर अन्य आश्रितों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
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