देश की खबरें | क्रूज़ जहाज मादक पदार्थ मामला: ‘‘वसूली’’ के दावे वाले हलफनामे में सतर्कता जांच का आदेश

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नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज़ जहाज से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये मांगने संबंधी एक गवाह के दावे पर सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं।

शहर स्थित मुख्यालय में एनसीबी के उत्तरी क्षेत्र के उप महानिदेशक (डीडीजी) ज्ञानेश्वर सिंह यह जांच करेंगे। सिंह, संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) भी हैं।

मामले में 'स्वतंत्र गवाह' प्रभाकर सैल ने रविवार को एक हलफनामे में और फिर पत्रकारों के सामने दावा किया है कि एनसीबी के एक अधिकारी और अन्य कुछ लोगों ने मामले में आरोपी आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।

सैल ने कहा कि वह मामले में अन्य गवाह केपी गोसावी के अंगरक्षक थे, जो एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर को मुंबई के तट पर एक जहाज पर की छापेमारी के बाद से फरार है।

मामले में अभी तक आर्यन खान सहित करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सैल ने यह भी दावा किया था कि उसने गोसावी को शाहरुख खान की प्रबंधक से मुलाकात करते हुए भी देखा था और वानखेड़े की मौजूदगी में एनसीबी अधिकारियों ने उनसे नौ से 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने को भी कहा था।

एजेंसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ज्ञानेश्वर ने ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘ हमें हलफनामा तथा मुंबई स्थित हमारे डीडीजी (पूर्व-पश्चिम) की रिपोर्ट मिल गई है और एनसीबी के महानिदेशक ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। हम एक पेशेवर संगठन हैं और हम अपने कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी आरोप की जांच को तैयार हैं। जांच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी।’’

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