जरुरी जानकारी | दिल्ली मेट्रो- डीएएमईपीएल मामले में बैंकों की याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई करेगी अदालत

नयी दिल्ली, 17 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. (डीएएमईपीएल) की दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के खिलाफ कार्यवाही पर कुछ बैंकों की अर्जी को लेकर 21 फरवरी को सुनवाई करेगा। यह मामला डीएएमईपीएल के पक्ष में 4,600 करोड़ रुपसे से अधिक राशि लौटाये जाने को लेकर न्यायाधिकरण के फैसले से जुड़ा है।

वरिष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन ने न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को बताया कि वह परियोजना के लिये कर्ज देने वाली दो संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक आवेदन दायर किया है जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा फिलहाल संबंधित बैंकों के पास रखा जाए न कि उसे वितरित किया जाए।

वकील ने कहा, ‘‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के पक्ष में निर्णय आया है। इसके तहत डीएमआरसी को लगभग 6,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इसमें से उन्होंने 1000 करोड़ रुपये जमा कर आदेश के पहले भाग का अनुपालन किया है ... शेष राशि है और दिल्ली हवाई अड्डे ने मेरे संस्थानों से पैसा लिया है...।’’

उन्होंने कहा कि मामले में निर्णय किसी के भी पक्ष में जाए, यह तय है कि हमारा पैसा उनके पास बकाया है।

न्यायाधीश कैत ने कहा, ‘‘....हम इस आवेदन पर विचार करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि मामले में 21 फरवरी को सुनवाई होगी और डीएमआरसी से बैंक खाता ब्योरे को लेकर दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लाने को कहा है।

इसी सप्ताह, अदालत ने डीएमआरसी को अपने कोष और बही-खाते का ब्योरा देने को कहा था।

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