देश की खबरें | अदालत ने यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के फैसले पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
नयी दिल्ली, 13 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित करने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के फैसले पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कुछ सिविल सेवा अभ्यर्थियों द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें परीक्षा के लिए यूपीएससी द्वारा 10 जुलाई, 2023 को जारी "विस्तृत आवेदन पत्र-1" पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति ने कहा, ''अर्जी खारिज की जाती है।''
यह अर्जी इस साल की शुरुआत में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की मांग कर रहे कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका का हिस्सा थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
वकील राजीव कुमार दुबे द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आयोग के ‘‘मनमाने’’ रवैये से याचिकाकर्ता व्यथित हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)