देश की खबरें | बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह को रिहा करने से अदालत का इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने ‘बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन’ मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को रिहा करने से इनकार करते हुए कहा है कि उसे मानव जीवन की कोई परवाह नहीं है और वह अपनी हरकत के परिणाम से वाकिफ था।
मुंबई, 27 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने ‘बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन’ मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को रिहा करने से इनकार करते हुए कहा है कि उसे मानव जीवन की कोई परवाह नहीं है और वह अपनी हरकत के परिणाम से वाकिफ था।
उच्च न्यायालय ने माना है कि एक पूर्व शिवसेना नेता का बेटा 24 वर्षीय शाह दुर्घटना के समय वह कार चला रहा था, जिसकी टक्कर से एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई है।
उच्च न्यायालय ने शाह और उसके ड्राइवर राजर्षि बिदावत द्वारा दायर की गयी याचिकाएं 25 नवंबर को खारिज कर दी। शाह और बिदावत ने दावा किया था कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।
पुलिस का कहना है कि शाह हादसे के वक्त नशे में था।
जमानत याचिकाओं में शाह और बिदावत ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी की वजह बताये बगैर उन्हें हिरासत में लेकर कानून का उल्लंघन किया।
अदालत का विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ।
शाह को नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसके दो दिन पहले उसने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप घायल हो गए थे।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि वह आरोपियों के अधिकारों से वाकिफ है लेकिन पीड़ित के अधिकारों को भी प्राथमिकता दी जाए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)