देश की खबरें | न्यायालय ने ममता सरकार के सुझाए गए छह उम्मीदवारों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया।

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से छह उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया।

बोस, राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं।

कुलाधिपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से छह नामों को मंजूरी दे दी है।

बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल बोस के बीच खींचतान देखी गई है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा, ‘‘इन छह व्यक्तियों की तत्काल नियुक्ति की जाए।’’

इसने राज्य सरकार से कुलाधिपति के कार्यालय को उपयुक्त उम्मीदवारों की एक नई सूची भेजने के लिए भी कहा, जो उनमें से कुछ और कुलपतियों की नियुक्त करने का निर्णय ले सकते हैं।

राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जारी खींचतान के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद करते हुए, पीठ ने कहा कि वह राज्य-संचालित शेष विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम का चयन करने के लिए बाद में एक खोज समिति गठित करने पर विचार कर सकती है।

सुनवाई की शुरुआत में, अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि कुलाधिपति ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए छह नामों को मंजूरी दे दी है।

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