देश की खबरें | कोयला घोटाला: दिल्ली की अदालत ने चार आरोपियों को कारावास की सजा सुनायी

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में दो कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में चार व्यक्तियों को सोमवार को जेल की सजा सुनायी।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रूंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक आर एस रूंगटा, संजय रूंगटा और टी एम अच्युतन को तीन साल कैद की सजा सुनायी, जबकि शंभू नाथ को दो साल के कारावास की सजा सुनायी।

न्यायाधीश ने कंपनी और आर एस रूंगटा पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि संजय रूंगटा और अच्युतन को 40-40 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने शंभू नाथ को 20 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।

यह मामला कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान झारखंड में हुटार सेक्टर सी और हुरिलोंग कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया कि कोयला मंत्रालय को क्षमता, भूमि और इस तरह की अन्य चीजों के संबंध में गलत जानकारी दी गई।

जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, संजय कुमार, ए पी सिंह और तरन्नुम चीमा ने किया।

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