देश की खबरें | लुधियाना में हिंदू तख्त नेता की हत्या मामले मे तीन आरोपियो के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लुधियाना में 2017 में हिंदू नेता अमित शर्मा की हत्या के संबंध में तीन व्यक्तियों के विरूद्ध यहां एक अदालत में बुधवार को आरोपपत्र दाखिल किया और इसे ‘आतंकवादी कृत्य’ करार दिया।
नयी दिल्ली, 13 जनवरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लुधियाना में 2017 में हिंदू नेता अमित शर्मा की हत्या के संबंध में तीन व्यक्तियों के विरूद्ध यहां एक अदालत में बुधवार को आरोपपत्र दाखिल किया और इसे ‘आतंकवादी कृत्य’ करार दिया।
एनआईए ने आरोप लगाया कि यह हत्या खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट (केएलएफ) की साजिश थी। एजेंसी ने कथित हथियार आपूर्तिकर्ताओं- आशीष कुमार, जावेद और अरशद अली के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है। तीनों ही उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी हैं। आरोपपत्र भादंसं एवं अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दाखिल किया गया है। इस अंतिम रिपोर्ट में हथियार कानून के तहत दंडनीय अपराधों का भी जिक्र है।
आरोपपत्र के अनुसार जनवरी, 2017 को मोटरसाइकिल से आये दो अज्ञात व्यक्तियों ने श्री हिंदू तख्त के अध्यक्ष शर्मा की हत्या कर दी थी जिसकी साजिश आतंकवादी संगठन केएलएफ ने रची थी।
यह हत्या सिलसिलेवार हत्याओं या हत्या के प्रयासों के उन आठ ऐसे मामलों में एक थी जो पंजाब में आतंक एवं सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की दृष्टि से 2016-17 में की गयी थी। पहले एनआई ने 2018 में 15 व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
आरोपपत्र में कहा गया है, ‘‘ जांच से यह स्थापित हो गया है कि आरोपियों-आशीष कुमार, जावेद और अरशद अली ने इस अपराध में उपयोग लाये गये हथियार पहुंचाकर अन्य आरोपियों को अमित शर्मा की हत्या में मदद की।’’
उसमें कहा गया है, ‘‘ उन्होंने प्वाइंट 32 बोर की पिस्तौल समेत अवैध हथियारों की आपूर्ति की थी जिनका अन्य हथियारों के साथ पंजाब में लोगों को निशाने पर लेकर उनकी हत्या करने में इस्तेमाल किया गया।’’
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