देश की खबरें | सीबीआई ने चंडीगढ़ पुलिस के सात जवानों के खिलाफ ‘अपहरण’ के आरोप में मामला दर्ज किया

नयी दिल्ली, 12 फरवरी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ पुलिस की अपराध शाखा के सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2022 में जिला न्यायालय परिसर से एक दंत चिकित्सक के कथित अपहरण के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उच्चतम न्यायालय ने मोहित धवन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश देते हुए इस मामले को छह अगस्त 2024 को सीबीआई को सौंप दिया था। धवन ने आरोप लगाए थे कि चंडीगढ़ पुलिस के कर्मियों ने सात जनवरी 2022 को सुबह करीब साढ़े 10 बजे उन्हें सेक्टर-43 स्थित अदालत परिसर से अगवा कर लिया और बाद में शाम को गिरफ्तार किया।

सीबीआई की प्रारंभिक जांच में यह बात साबित हुई कि धवन के कहे अनुसार वह सच में उस दिन अदालत परिसर में मौजूद थे और चार पुलिसकर्मी एक आई20 कार में ‘‘जबरन’’ बैठाकर उन्हें ले गए।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पाया कि उसी दिन शाम छह बजकर 32 मिनट पर सेक्टर-43 के अंतरराज्यीय बस अड्डे से पुलिसकर्मियों ने धवन की गिरफ्तारी दिखाई।

अगले दिन धवन को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, उसके बाद चार फरवरी 2022 तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई और पांच फरवरी को रिहा कर दिया गया।

प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई ने निरीक्षक हरिंदर सिंह, उप-निरीक्षक सुरेश कुमार, सहायक उप-निरीक्षक अजमेर सिंह, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल विकास हुड्डा, सुभाष और नीरज कुमार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। ये सभी कथित अपराध के समय चंडीगढ़ की अपराध शाखा में तैनात थे।

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