देश की खबरें | उप्र में 2013 में डीएसपी की हत्या के मामले में सीबीआई अदालत ने 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई

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नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013 में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जिया उल हक की हत्या के मामले में बुधवार को 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

लखनऊ में विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने चार अक्टूबर को इस मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराया था। इस मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ​​राजा भैया की कथित भूमिका की भी जांच की गई थी।

अदालत ने बुधवार को दोषियों पर कुल 1,95,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना दो मार्च 2013 को तब हुई थी, जब कुंडा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी हक की प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां पुलिस थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी।

सीबीआई जांच के अनुसार, 2009 बैच के प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के अधिकारी और कुंडा के क्षेत्राधिकारी हक बालीपुर प्रधान नन्हे यादव के घर गए थे। यादव की दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने हत्या कर दी थी।

अधिकारियों ने कहा कि यादव की हत्या से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि उनके (यादव के) समर्थकों की भीड़ ने एक घर में आग लगा दी थी।

आरोप है कि मृतक प्रधान के परिवार के सदस्यों और उनके समर्थकों ने पुलिस दल को दौड़ाया और उन पर लाठी, डंडे और अन्य हथियारों से हमला किया।

सीबीआई ने फूलचंद यादव, पवन कुमार यादव, योगेन्द्र यादव उर्फ ​​बबलू, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना पटेल, शिव राम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ ​​बुल्ले पाल और सुधीर यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमे के दौरान योगेन्द्र यादव उर्फ ​​बबलू की मौत हो गई। सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि सुधीर यादव को बरी कर दिया गया था।

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