Agnipath Protest: अग्निपथ विरोधी प्रदर्शन को लेकर 400 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज, 133 गिरफ्तार
इसके पहले अदालत ने विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार 109 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) प्रीति त्रिपाठी ने शनिवार शाम को बताया कि बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने हिंसा के मामले में दर्ज प्राथमिकी में शनिवार को 17 उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार किया और इसके अलावा दो उपद्रवी तत्वों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
बलिया: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया (Ballia) जिले के कोतवाली पुलिस थाने में शुक्रवार को केंद्र (Central Government) की अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के खिलाफ प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस (Police) ने 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अब तक कुल 133 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा गया है. अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर उपद्रव करने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को 24 उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. Agnipath Protest: बिहार में 'अग्निपथ' योजना का विरोध, कई ट्रेनें हुई रद्द, यहां देखें पूरी लिस्ट
इसके पहले अदालत ने विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार 109 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) प्रीति त्रिपाठी ने शनिवार शाम को बताया कि बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने हिंसा के मामले में दर्ज प्राथमिकी में शनिवार को 17 उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार किया और इसके अलावा दो उपद्रवी तत्वों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
उधर, बांसडीह रोड थाना प्रभारी राज कुमार सिंह ने बताया कि जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को उपद्रव करने के मामले में चिह्नित कर बांसडीह रोड पुलिस ने पांच उपद्रवी तत्वों को शनिवार को गिरफ्तार कर उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया. न्यायालय ने सभी को 20 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
इस तरह बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर हुई हिंसा के मामले में कुल गिरफ्तार उपद्रवी तत्वों की संख्या 133 हो गई है. प्रीति त्रिपाठी ने शनिवार को बताया कि बलिया रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर की शिकायत के आधार पर 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
त्रिपाठी के मुताबिक जिन लोगों ने ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी थी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. इस बीच, थाना प्रभारी (जीआरपी) राघवेंद्र यादव ने बताया कि राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
वहीं, बलिया की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा कि जिले में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. अग्रवाल के अनुसार, “संवेदनशील स्थानों की पहचान कर ली गई है और वहां भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. पुलिस शनिवार तड़के से हाई अलर्ट पर है और बलिया रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है.”
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