
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और यूट्यूब पर्सनैलिटी रणवीर अलाहाबादिया का पासपोर्ट जारी करने से मना कर दिया है. वे 'इंडिया's गॉट लेटेंट' नामक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में सेक्स और माता-पिता से जुड़ी टिप्पणी को लेकर जांच के दायरे में हैं. हालांकि, कोर्ट ने यह कहा कि अगर जांच पूरी हो जाती है, तो वे बाद में इस विषय पर पुनर्विचार करेंगे.
रणवीर अलाहाबादिया ने आज कोर्ट में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि वह अपने शो में 'सभ्यता' बनाए रखेंगे. वे पासपोर्ट की वापसी के लिए कोर्ट से आदेश में संशोधन की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि पासपोर्ट न होने के कारण वे विदेशों में अपने शो के लिए यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है.
कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि अगर रणवीर को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो इससे जांच में देरी हो सकती है. महाराष्ट्र और असम सरकारों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जांच अगले दो हफ्तों में पूरी हो सकती है. कोर्ट ने इस पर कहा कि वह दो हफ्ते बाद रणवीर की याचिका पर पुनर्विचार करेंगे.
रणवीर की याचिका और पुलिस जांच
रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में मामले दर्ज किए गए हैं. इन सभी मामलों में उनका बयान 'इंडिया's गॉट लेटेंट' शो में किए गए कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है. मुंबई और गुवाहाटी पुलिस इस मामले की जांच कर रही हैं.
रणवीर ने इस विवाद के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और इसे अपनी समझ की कमी बताया था. उन्होंने कहा, "मेरी टिप्पणी न केवल अनुचित थी, बल्कि यह हास्य भी नहीं था. कॉमेडी मेरा क्षेत्र नहीं है, और मैं केवल माफी मांगने के लिए यहां हूं."
कोर्ट का सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणियों को लेकर कड़ी आलोचना की. कोर्ट ने कहा, "इस कार्यक्रम में जो बात फैल रही है, वह बेहद गंदी है." हालांकि, रणवीर ने अपने पॉडकास्ट 'द रणवीर शो' को फिर से शुरू किया है, जिसमें उन्होंने अपने दर्शकों से जिम्मेदारी से काम लेने का वादा किया.
इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने के आदेश को बढ़ा दिया है, जो पहले उन्हें पिछले महीने दिया गया था. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दो हफ्ते बाद पासपोर्ट के मुद्दे पर फिर से विचार करेगा, जब जांच पूरी हो जाएगी.