⚡इस देश में 16 साल के टीनएजर भी बदलवा सकेंगे जेंडर, संसद से पारित हुआ कानून
By Vandana Semwal
कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को लिंग परिवर्तन कराने के लिए एक अभिभावक, एक डॉक्टर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होगी।