क्रिकेट

⚡गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को घोषित किया अतिक्रमणकारी, सरकारी जमीन खाली करने का आदेश

By Naveen Singh kushwaha

अदालत ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते यूसुफ पठान की जिम्मेदारी और भी अधिक है कि वे कानून का पालन करें. सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी सेलिब्रिटी को कानून तोड़ने के बावजूद छूट दी जाती है, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होगा.

...

Read Full Story