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⚡सीबीआई जांच शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी ने मामले में तीन आरोपियों मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया था

By Siddharth Raghuvanshi

मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई. एजेंसी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1) हत्या, धारा 61(1) आपराधिक साजिश और धारा 111(2)(a) संगठित अपराध समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गई हैं. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

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