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⚡अब घर पर निर्धारित सीमा से अधिक शराब रखने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना अनिवार्य, 51 हजार की गारंटी भी जरुरी

By Snehlata Chaurasia

यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपको अपने घर में स्टोर किए गए शराब की मात्रा की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि यूपी सरकार ने अब घर में निर्धारित सीमा सेअधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. उत्तर प्रदेश में संशोधित आबकारी नीति के अनुसार, "राज्य की नई आबकारी नीति के तहत, व्यक्तिगत उपयोग त खुदरा सीमा से अधिक में निजी क्रय शराब खरीदने, परिवहन या निजी लाइसेंस रखने का लाइसेंस प्राप्त करना होगा.

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