भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी पत्नी को शादी में 'तालमेल बिठाने' (एडजस्ट करने) या अपने मायके वापस लौट जाने की पारिवारिक सलाह देना, आपराधिक कानून के तहत ससुराल वालों की 'क्रूरता' या प्रताड़ना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नैतिक रूप से ऐसी सलाह पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बिना पुख्ता सबूतों और सक्रिय भागीदारी के इसे आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.
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