उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो)के तहत त्वचा से त्वचा का स्पर्श नहीं होने पर उसे यौन हमला नहीं माना जा सकता.
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