इस साल 18 जुलाई को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ ने पाया कि 2018 में डीवीएसी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई खामी नहीं थी और याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शासन में बदलाव के बाद किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है.
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