महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ट्विटर यूजर समीत ठक्कर (Sameet Thakkar) को अदालत ने जमानत दे दी है. समीत ठक्कर को मुंबई की एक अदालत ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. नागपुर अदालत से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने समीत ठक्कर को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ट्विटर यूजर समीत ठक्कर को अदलात में पेश किया गया था. उसके समीत ठक्कर को अदालत ने 9 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था.
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