पटना जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लगाया है. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.
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