सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग (Fastag) की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी. टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी.
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