यह अवकाश संबंधित मतदान क्षेत्रों के राज्य एवं अर्ध-सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और नगर निकायों पर लागू होगा. साथ ही निजी कंपनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश या पर्याप्त समय देने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वे मतदान कर सकें. यह प्रावधान महाराष्ट्र दुकाने एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत लागू होगा.
...