महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के नियम को कड़ा कर दिया है. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार गलती होने पर उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है.
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