महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने इनकार कर दिया है. मराठा आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी से होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में 102 वां संशोधन विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल (Attorney General) को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं (Advocates) से लिखित दलीलें देने को कहा है. इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने रोक से पहले नौकरी के लिए चुन लिए गए 2185 लोगों को नियुक्त करने की अनुमति मांगी लेकिन अदालत आदेश देने से इनकार कर दिया.
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