दिल्ली की एक अदालत ने 4 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 22 वर्षीय दोषी सनी कुमार को मृत्युदंड (फांसी) देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अपराध 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी की कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता है. हालांकि, कोर्ट ने दोषी की बर्बरता को देखते हुए उसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पीड़िता के पुनर्वास के लिए ₹13.5 लाख के मुआवजे का आदेश दिया है.
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