मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि मीडिया के सामने संदिग्धों को लाना भारतीय संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. न्यायमूर्ति जी.एस.अहलूवालिया ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "मीडिया के समक्ष पीड़ितों और संदिग्धों को लाकर पुलिस ने न केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संदिग्ध के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है.
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