न्यायालय ने अपने निर्णय में अपराध को जघन्यतम मानते हुए अभियुक्त वीरेन्द्र आदिवासी को धारा 363 भादवि की में सात वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366ए में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 376(3), 376(2)(एफ) भादवि सहपठित धारा छह पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड की सजा से दंडित किया.
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