पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि "लिव-इन-रिलेशनशिप नैतिक या सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है."न्यायमूर्ति एच एस मदान (Justice HS Madan) ने पंजाब के तरनतारन जिले के एक भागे हुए दंपति द्वारा अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश पारित किए.
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