सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दोहराया कि आजीवन कारावास की सजा का मतलब है कठोर कारावास. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने इस बहस को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया कि क्या उम्रकैद की सजा को आजीवन कारावास माना जाना चाहिए.
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