मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकगड की खंडपीठ ने कहा कि जांच केवल उन्हीं मामलों में हो सकती है जहाँ पहचान योग्य आरोपी या संदिग्ध अपराध मौजूद हों. "रोविंग या फिशिंग इनक्वायरी" यानी बिना ठोस आधार के व्यापक जांच की अनुमति कानून नहीं देता.
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