इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों से जुड़े 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया जाएगा. कुल 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें से 717 प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाया जाएगा. वहीं 67 प्रावधानों में संशोधन कर लोगों और व्यवसायों के लिए प्रक्रियाएं आसान की जाएंगी. सरकार का कहना है कि इस बिल के जरिए 1000 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक अपराधों को हटाया जाएगा.
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